कासगंज: कासगंज न्यायालय ने वन संरक्षण अधिनियम के दोषी को न्यायालय उठने तक की सुनाई सजा, लगाया ₹1100 का अर्थदंड
थाना ढोलना पर दर्ज FIR वन संरक्षण अधि0 व 3/28 वन नियमावली सम्बन्धित अभियुक्त माधव पुत्र ख्यालीराम नि0 नारायनी थाना ढोलना को न्यायालय दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और 1100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 15 दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।