पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने शुक्रवार की दोपहर करीब तीन बजे हत्या के आरोपी हैदरनगर थाना अंतर्गत करीमनडीह निवासी शदाब हसरत को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है। वही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।