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बक्सर: अवैध हथियार मामले में बक्सर कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल की सश्रम कारावास और ₹10,000 जुर्माना सुनाया

Buxar, Buxar | Jan 10, 2025
अवैध हथियार के मामले में बक्सर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए शुक्रवार को लगभग 4 बजे अभियुक्त को 3 साल की सजा एवं ₹10000 का जुर्माना की सजा सुनाया है. फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया. इसकी जानकारी जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने दी.
बक्सर: अवैध हथियार मामले में बक्सर कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल की सश्रम कारावास और ₹10,000 जुर्माना सुनाया - Buxar News