कासगंज: कासगंज जिले में धारा 144 लागू, बिना अनुमति जुलूस और सभा पर रोक
कासगंज जिले में आगामी गंगा दशहरा, बकरीद और मोहर्रम पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी प्रणय सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 23 मई से 19 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने कहा है कि जनपद की संवेदनशीलता को देखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।