मा0 न्यायालय एसीजे-एसडी 01 द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रविन्द्र सिंह उर्फ गौरखी को जेल में बिताई अवधि की सजा से दण्डित किया गया,वर्ष-1996 में दिनांक 05.07.1996 को थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा 01 अवैध अससहा व 03 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था, मामले में जानकारी बृहस्पतिवार दोपहर लगभग 12:30 बजे दी गई।