शहर में झोलाछाप डॉक्टरों और बिना पंजीकरण संचालित क्लीनिकों के खिलाफ प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल डॉ. रश्मि पंत ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत डॉक्टरों और स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अनिवार्य है, जिसका समय-समय पर नवीनीकरण भी कराया जाना चाहिए। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि डॉक्टर उसी चिकित्सा पद्धति के तहत मरीजों का उपचार कर सकते हैं, जिसके लिए वे अधिकृत हैं। यदि कोई क्लीनिक बिना पंजीकरण संचालित हो रहा है या अपनी अनुमति से अतिरिक्त सेवाएं दे रहा है, बेड बढ़ाकर नर्सिंग होम की तरह चलाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने बताया कि क्लीनिक और अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पंजीकरण की भी जांच की जाती है। निजी अस्पतालों में दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के तहत सेवाएं दिए जाने की शिकायत मिलने पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान जारी रखने की बात कही है।
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Haldwani, Nainital | Oct 19, 2026