कासगंज: कासगंज में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर सख्ती, उल्लंघन पर 1 लाख तक जुर्माना, ARTO की हुई बैठक
कासगंज में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए परिवहन विभाग ने मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आर.पी. मिश्रा ने बताया कि ऐसे उपकरणों की बिक्री, भंडारण और उपयोग करने वालों पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।