चोरी के एक मामले में SDJM सदर की अदालत ने बड़ालूती गांव निवासी दोषी पांडू तिरिया को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 5000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी के खिलाफ वर्ष-2020 में कुमारडूंगी थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया था। बताया गया कि दोषी फरार चल रहा था।