◆◆ *अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक*
छपरा, 09 जून 2026
◆ जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आहुत की गई।
◆ जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023 से 2026 तक इस अधिनियम के तहत दर्ज कुल 1100 कांडों में से 1055 मामलों में पीड़ित/आश्रित को देय मुआवजे के प्रथम क़िस्त की राशि का भुगतान किया गया है। 25 मामलों में संधि/सुलह की गई है। शेष 20 मामलों में प्रथम क़िस्त के मुआवजे का त्वरित भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
◆ इस अधिनियम के तहत दर्ज मृत्यु के मामलों में 57 निकटम आश्रितों को नियमानुसार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।सभी का माह अप्रैल 2026 तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। चार आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है। एक अन्य मामले में आश्रित को नौकरी देने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे अविलंब पूरा करने का निदेश दिया गया।
◆ जिलाधिकारी ने इस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने पर इसकी एक प्रति अविलंब ई-मेल के माध्यम से जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का निदेश सभी थाना प्रभारी को दिया।
◆ चार्जशीट हेतु लंबित सभी मामलों में प्राथमिकता से चार्जशीट दाखिल करने का निदेश दिया गया मुआवजे के द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान किया जा सके।
◆ इस अधिनियम के तहत गवाहों को न्यायालय आने जाने के लिए यात्रा भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। सभी उपयुक्त मामलों में नियमानुसार यात्रा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
◆ बैठक में उपविकास आयुक्त , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जिला कल्याण पदाधिकारी, समिति के अन्य सदस्यगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न थाना प्रभारी जुड़े थे।
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Saharsa, Bihar | Jun 9, 2026