गोरखपुर: नगर निगम सभागार में उपनिदेशक ने कहा, जन्म-मृत्यु की सूचना न देने वाले निजी अस्पतालों पर जुर्माने का प्रावधान
Gorakhpur, Gorakhpur | Aug 11, 2025
प्रत्येक निजी अस्पताल के लिए अनिवार्य है कि वह जन्म मृत्यु के मामलों को इक्कीस दिनों के भीतर संबंधित नगर निगम या नगर...