बहराइच: बहराइच एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने अवैध चरस बरामदगी मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई 10 साल कारावास की सजा
बहराइच चतुर्थ अपर जिला जज की अदालत ने अवैध चरस बरामद की मामले के दो अभियुक्तों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रेम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि घटना वर्ष 2023 में रुपईडीहा थाना क्षेत्र में हुई थी जिसमें अभियुक्तों के पास से अवैध चरस बरामद हुआ था.