SIR 2026: मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए फॉर्म भरने का तरीका जारी, जानिए किसे क्या भरना है
पंचकूला, 19 जून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2026 अभियान के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरने की प्रक्रिया जारी है। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए फॉर्म भरने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें आयु के आधार पर अलग-अलग जानकारी भरने का प्रावधान किया गया है।
निर्देशों के अनुसार, 41 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता यदि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, तो उन्हें 2002 की सूची के अनुसार अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और अन्य विवरण भरने होंगे। वहीं 41 वर्ष से कम आयु के मतदाताओं को अपने माता-पिता के वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज विवरण का उल्लेख करना होगा।
फॉर्म में मतदाता की जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो), पिता, माता अथवा पति/पत्नी का नाम और संबंधित EPIC नंबर भरने का प्रावधान है। साथ ही मतदाता को हस्ताक्षर और तिथि भी अंकित करनी होगी।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म के साथ वर्ष 2002 की मतदाता सूची का संबंधित पृष्ठ और भाग संख्या संलग्न करना आवश्यक है। मतदाता अपना या अपने माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की सूची में निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भी खोज सकते हैं।
हरियाणा में SIR 2026 अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है और निर्धारित अवधि तक गणना प्रपत्र एकत्र किए जा रहे हैं।
41 वर्ष या अधिक आयु: 2002 की मतदाता सूची के अनुसार अपना विवरण भरें।
41 वर्ष से कम आयु: माता-पिता की 2002 की मतदाता सूची का विवरण भरें।
जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, परिवार संबंधी जानकारी और EPIC नंबर अवश्य दर्ज करें।
2002 की मतदाता सूची का संबंधित पृष्ठ फॉर्म के साथ संलग्न करें।
SIR 2026: मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए फॉर्म भरने के नए निर्देश, जानिए पूरा तरीका