कर्णप्रयाग में धारा 163 लागू, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
कर्णप्रयाग/चमोली।
चारधाम यात्रा के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चमोली जनपद के विकासखंड कर्णप्रयाग में उपजिलाधिकारी अलकेश नौडियाल द्वारा धारा 163 लागू कर दी गई है।
आदेश के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं पर भी अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा जनपद की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है।
#karanpryag #chamoli