बीकानेर: विद्युत निगम विवाद मामले में कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका खारिज की
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के बीच हुए पुराने विवाद मामले में कोर्ट ने परिवादी मनसुख करेला की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार गजरा ने अपने आदेश में कहा कि विभागीय और प्रशासनिक कार्यवाहियों को हर स्थिति में आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता, विशेषकर जब लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्राप्त