हनुमानगढ़: जिला मुख्यालय पर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, हनुमानगढ़ पोक्सो न्यायालय-2 ने सुनाया फैसला
हनुमानगढ़ पोक्सो न्यायालय-2 ने नाबालिगा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी रूपाराम पुत्र सूरतराम को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है। मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक कमलेश भादू ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की।