जिला मजिस्ट्रेट गौरव बैनल ने जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरंक्षा को सुदृढ़ रखने हेतु तथा पटाखा आतिशबाजी लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाईपो में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वानि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन तैयार विक्रय करने वालो पर रोके जाने हेतु धारा 163 बीएनएस 2023 के तहत प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किया गया है। आम नागरिको की जान माल स्वास्थ