पिपरई: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुंगावली ने लाठी से पीटकर हत्या करने वाले आरोपी को सुनाई 7 साल की सजा
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुंगावली द्वारा हत्या के एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई और दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शनिवार को मिली जानकारी अनुसार 11 नवंबर 2020 को पिपरई थाना क्षेत्र के ग्राम खोरीबरी में आरोपी राजपाल लोधी ने मृतक नंदू लोधी के सिर पर लाठियों से मारपीट कर दी थी। इससे उसकी मौत हो गई थी।