भीलवाड़ा: नाबालिग के अपहरण के मामले में पॉक्सो न्यायालय संख्या-1 ने आरोपी को सुनाई तीन वर्ष की कारावास की सजा
भीलवाड़ा। ।गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण प्रकरण में पॉक्सो न्यायालय संख्या-01, भीलवाड़ा ने आरोपी सुनील रेगर को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार, प्रार्थी ने 24 अप्रैल 2024 को थाना गुलाबपुरा में रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह 11 बजे परीक्षा देने स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक घर नहीं लौटी।