दिनांक 24 नवंबर शनिवार शाम 6 बजे जानकारी अनुसार न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज उपाध्याय द्वारा मुकेश किराना स्टोर के संचालक श्री मुकेश नायक निवासी सेहतगंज पर बिना पंजीयन के खाद्य व्यवसाय का संचालन करने पर दस हजार रू का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 15 दिवस में जुर्माना राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा कराने के आदेश दि