मोतिहारी: मेहसी मिठनपुरा के बहुचर्चित चाकू मारकर पति-पत्नी की हत्या मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
चाकू मारकर पति-पत्नी की हत्या के मेहसी मिठनपुरा की बहुचर्चित मामले में इक्कीसवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश रंजन की अदालत ने नामजद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि वसूल होन