दतिया की विशेष न्यायाधीश (पोस्को एक्ट) मंजूषा तेकाम ने 17 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व 07 हजार रुपये ल जुर्माना लगाया है। जिला न्यायालय ने मंगलवार दोपहर साढ़े 03 बजे प्रेसनोट जारी कर बताया कि फरियादी की 17 वर्षीय लड़कीजो घर से कुआं पर लकड़ियां लेने गयी थी जो वापिस नहीं आई।