पशुचर भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई, पक्का निर्माण हटाकर भूमि कराई गई अतिक्रमणमुक्त
#गाजीपुर अन्तर्गत मौजा नसीरुद्दीनपुर, परगना-पचोतर स्थित आराजी संख्या-565, रकबा 0.2690 हे०, जो राजस्व अभिलेखों में पशुचर भूमि के खाते में दर्ज है, के अंश भाग पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी भू० रा० सुनील कुमार त्रिवेदी राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि उक्त भूमि के अंश रकबा 0.0030 हे० एवं 0.0100 हे० पर किए गए अवैध कब्जे/पक्के निर्माण के संबंध में न्यायालय तहसीलदार सदर, गाजीपुर में धारा-67, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अन्तर्गत वाद संचालित किए गए थे। न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 03.04.2025 एवं 14.10.2025 को बेदखली एवं क्षतिपूर्ति के आदेश पारित किए गए थे। आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2026 को निरस्त की जा चुकी थी। न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमणकर्ता को स्वयं अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार नोटिस एवं द्वितीय नोटिस भी निर्गत किए गए। निर्धारित अवसर दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण स्वयं न हटाए जाने के कारण आज राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाते हुए पशुचर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया।
सम्पूर्ण कार्रवाई उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार सदर एवं प्रभारी निरीक्षक की उपस्थिति में पर्याप्त राजस्व एवं पुलिस बल के साथ शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराई गई। कार्रवाई की निगरानी मुख्य राजस्व अधिकारी, गाजीपुर एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, गाजीपुर द्वारा की गई। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि, विशेषकर पशुचर, तालाब, रास्ता, खलिहान आदि आरक्षित श्रेणी की भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अतिक्रमणों को चिह्नित कर विधिक प्रक्रिया के अनुसार हटाने की कार्रवाई निरंतर की जाएगी तथा दोषी व्यक्तियों से नियमानुसार क्षतिपूर्ति एवं अतिक्रमण हटाने में हुए व्यय की वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी
Sevrai, Ghazipur | Aug 30, 2026