जींद: टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के विज्ञापनों के लिए लेनी होगी अनुमति-जिला निर्वाचन अधिकारी
Jind, Jind | Apr 10, 2024 चुनाव प्रचार से संबंधित विज्ञापनों की मंजूरी के लिए उम्मीदवार या पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर आवेदन करना होगा। विज्ञापन की मंजूरी के बाद ही चुनाव प्रचार के विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित किये जा सकेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि विज्ञापनों की मंजूरी लेने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक प्रोफार्मा निर्धारित किया है।