विश्व जनसंख्या दिवस पर ग्राम टोली में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं, लोक अदालत एवं 138 एन.आई. एक्ट प्रकरणों की दी गई जानकारी
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमती प्रीति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नर्मदापुरम के मार्गदर्शन में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर शनिवार को ग्राम पंचायत टोली में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सहायता अधिकारी तथा ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहे।
शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता योजना एवं प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही घरेलू हिंसा, भरण-पोषण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, स्थायी लोक अदालत सहित अन्य कानूनी प्रावधानों एवं अधिकारों के संबंध में उपस्थित ग्रामीणों को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि विधिक जागरूकता शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों तक कानूनी जानकारी पहुँचाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून की जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रहे। शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई, जिसके माध्यम से जरूरतमंद नागरिक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर आगामी 18 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी दी गई। विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) की धारा 138 से संबंधित प्रकरणों के त्वरित एवं आपसी समझौते के आधार पर निराकरण की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस एवं वैवाहिक विवादों सहित अन्य मामलों का सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है।
#narmadapuram CM Madhya Pradesh General Administration Department, MP Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh