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पीड़ितों को केंद्र में रखकर बने हैं नये आपराधिक कानून। पीड़ित को केस संबंधी सूचनाओं के लिए बार-बार पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। जांच की प्रगति की सूचना पीड़ित को देना पुलिस की जिम्मेदारी। #AzadBharatKeApneKanoon - Rajasthan News