धौलपुर: नवीन प्रावधानों के अनुसार जन्म प्रमाण-पत्र में अब नाम परिवर्तन संभव, उप निदेशक ने दी जानकारी
राज्य सरकार की ओर से जारी नवीन निर्देशों के अनुसार अब पूर्व में जारी जन्म प्रमाण-पत्र में माता-पिता को बच्चे का मिडिल नाम एवं सरनेम (उपनाम) में परिवर्तन में नये नियम लागू होगें। इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजपत्र एवं अन्य राज्य के निवासियों के लिये भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ही किया जा सकेगा। जिला रजिस्ट्रार राजेश कुमार