गोरखपुर: श्रम विभाग द्वारा जिले के रजिस्टर्ड श्रमिकों को कन्या विवाह सहायता योजना के तहत ₹55,000 मिलेंगे
असिस्टेंट लेबर कमिश्नर स्कंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बोस की योजना को श्रम विभाग संचालित करता है। BOCW की मुख्य योजना में कन्या विवाह सहायता योजना शामिल है। इस योजना के तहत श्रम विभाग में मजदूर का रजिस्ट्रेशन 1 वर्ष पुराना होना जरूरी है। कन्या के विवाह के उपरांत श्रम विभाग में इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थना देना होगा।