बाह: दहेज हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय आगरा एडीजे 4 ने 10 वर्ष के कारावास एवं 17000 रूपये के अर्थदंड से किया दंडित
थाना जैतपुर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल के द्वारा संयुक्त रूप की गई कार्रवाई के फल स्वरुप माननीय न्यायालय एडीजे 4 ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 17000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। दरअसल पुलिस ने इस अभियुक्त को दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था।