चित्तौड़गढ़: आवलहेडा की परिवादिया के पक्ष में जिला स्थाई लोक अदालत ने ₹100000 मय 7% वार्षिक ब्याज अदा करने का सुनाया आदेश
जिला स्थाई लोक अदालत ने अपने एक निर्णय में LIC को 1 लाख रुपये दो माह में मय 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश सुनाया। फरियादी को मानसिक संताप, परिवाद व्यय के 5-5 हजार रुपये पानी का भी हकदार माना। आंवलहेड़ा की रतन देवी पुरोहित ने पति की स्क्रब टायफस जंतु के काटने से हुई मौत पर क्लेम पेश किया था जिसे एलआईसी ने दुर्घटना नहीं माना और क्लेम खारिज कर दिया।