शमशाबाद: बिना पंजीकरण चल रहे निजी अस्पताल होंगे सील
विदिशा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार ने शमशाबाद सहित जिले के सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को सख्त चेतावनी जारी की है। मध्यप्रदेश उपचर्यागृह अधिनियम के तहत अब नर्सिंग होम, क्लीनिक, लैब और एक्सरे सेंटरों का पंजीयन अनिवार्य है। सीएमएचओ ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र का संचालन अवैध माना जाएगा। नियमों