शिकोहाबाद: थाना रसूलपुर पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या मामले में एक अभियुक्त को दबरइ कोर्ट ने सुनाई एक वर्ष की कारावास
थाना रसूलपुर पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से वाहन चलाना आदि मामले में एक अभियुक्त सुरेंद्र यादव पुत्र चोली यादव निवासी हजारीबाग झारखंड को माननीय न्यायालय एसीजेएम द्वारा दोषी पाते हुये गुरूवार दोपहर साढ़े तीन बजे एक वर्ष कारावास व दस हजार जुर्माना लगाया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक हरेंद्र यादव का योगदान रहा।