शिकोहाबाद: दक्षिण थाना पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं के मामले में दबरई कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास
थाना दक्षिण पर आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं से सम्बन्धित अभियुक्तगण राजू उर्फ हेमंत. भगवान सिंह, दिनेश कुमार पुत्रगण खेमचन्द, संतोष पुत्र भगवानस्वरूप निवासीगण फुलवाडी, दीपक उर्फ दीपा पुत्र मुन्नालाल निवासी संतनगर थाना दक्षिण को माननीय न्यायालय एएसजे/ पोक्सो-1 द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 53-53 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।