फैज़ाबाद: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय अमर सिंह की अदालत ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा और ₹60 हजार जुर्माना
किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 60 हजार जुर्माना भी हुआ है। जुर्माने से 30 30 हजार पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर देने का आदेश हुआ है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय अमर सिंह की अदालत से हुआ।