श्योपुर: दलितों से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को 2-2 साल की सजा, ₹4-4 हजार का अर्थदंड, जिला कोर्ट का फैसला
श्योपुर। जिला न्यायालय ने अनुसूचित जाती वर्ग के पीडितो को जातीय अपमान कर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 4-4 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। इस मामले की जानकारी शनिवार को दोपहर 3 बजे विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव द्वारा दी गई।