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तरबगंज तहसील क्षेत्र के गिरधरपुर पांडेय पुरवा गांव में खलिहान की करीब एक एकड़ भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को शुक्रवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटवा दिया। गांव निवासी आरती देवी की शिकायत पर वर्ष 2023 में न्यायालय ने इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। तहसील प्रशासन द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भूमि खाली नहीं की गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर तहसीलदार आशुतोष पांडेय और नायब तहसीलदार अहमद हसन पुलिस बल व राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने भूमि की पैमाइश कराने के बाद जेसीबी मशीन की मदद से जटाशंकर और हरिशंकर के मकान के सहन, दरवाजे व बाउंड्रीवाल को हटवाया, साथ ही मेवालाल और हौसिला प्रसाद के टिनशेड निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया। इस बेदखली कार्रवाई के दौरान कानूनगो सुशील चंद्र पांडेय, लेखपाल अंबरीष कुमार मिश्र सहित भारी संख्या में राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ​#तरबगंज #एंटी_अतिक्रमण_अभियान #बुलडोजर_कार्रवाई #राजस्व_विभाग #अवैध_कब्जा_मुक्त #गोंडा_समाचार #तहसील_प्रशासन #खलिहान_भूमि #उत्तर_प्रदेश_समाचार #प्रशासनिक_कार्रवाई

Gonda, Gonda | Jun 13, 2026

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यौन उत्पीड़न के मामले में बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर हुए बरी

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Gonda, Gonda | Aug 3, 2026

सच कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है पराजित नहीं, साढ़े 3 साल के लंबे इंतजार और 127 बार कोर्ट में लगी तारीखों में हुई पेशी के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बा-इज्जत बरी हुए #BrijBhushanSharanSingh ने बताया, महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों का आज हो रहा देशभर में दुरुपयोग

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Gonda, Gonda | Aug 3, 2026

महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष एवं कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार की अदालत ने 1133 दिन और 127 सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला पहलवान के बयानों में विरोधाभास हैं तथा आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि खेल मंत्रालय की जांच समिति के समक्ष दिए गए बयान और पुलिस व कोर्ट में दर्ज बयानों में अंतर पाया गया। मामला वर्ष 2012 से 2022 के बीच कथित रूप से हुई घटनाओं से जुड़ा था। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन, ऋषभ भाटी और रेहान खान ने पूरे मुकदमे के दौरान पैरवी की।

#बृजभूषण_शरण_सिंह #राउज_एवेन्यू_कोर्ट #महिला_पहलवान #कोर्ट_फैसला #दिल्ली_कोर्ट #गोंडा_न्यूज

महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष एवं कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार की अदालत ने 1133 दिन और 127 सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला पहलवान के बयानों में विरोधाभास हैं तथा आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि खेल मंत्रालय की जांच समिति के समक्ष दिए गए बयान और पुलिस व कोर्ट में दर्ज बयानों में अंतर पाया गया। मामला वर्ष 2012 से 2022 के बीच कथित रूप से हुई घटनाओं से जुड़ा था। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन, ऋषभ भाटी और रेहान खान ने पूरे मुकदमे के दौरान पैरवी की। #बृजभूषण_शरण_सिंह #राउज_एवेन्यू_कोर्ट #महिला_पहलवान #कोर्ट_फैसला #दिल्ली_कोर्ट #गोंडा_न्यूज

Gonda, Gonda | Aug 3, 2026

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