किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने शुक्रवार की शाम 4 बजे देव थाना सन्हा संख्या -912/25,जेजेबी वाद संख्या 1673/25, में सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विरूद्ध किशोर को देव सूर्य मंदिर में लगातार दस दिनों तक सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया है सूर्य देव मंदिर प्रबंधक को आदेश दिया गया है कि विधि विरूद्ध किशोर का नाम