मुरैना नगर: मारपीट मामले में जिला न्यायलय ने भाजपा नेता मनोज सिकरवार को 10 दिन के कारावास की सजा सुनाई
जिला न्यायलय के अपर सत्र न्यायाधीश ने 9 वर्ष पुराने एक मामले में पुलिस कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर झगड़ा किए जाने के मामले में जेएमएफसी के फैसले को यथावत रखते हुए भाजपा नेता मनोज सिकरवार को 10 दिन का कारावास देते हुए एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।शासन की ओर से पैरवी इन्द्रसिंह गुर्जर ने की।