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भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत रखे गए इरिंजालकुडा टाउन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिस्सूर, केरल के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (संशोधित) की धारा 18ए के अंतर्गत भुगतान। - Kerala News