बुलंदशहर: कोर्ट ने लाठी-डंडों से वार कर घायल करने के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास व ₹11,000 का अर्थदंड सुनाया
अभियुक्त सतेन्द्र पुत्र लीला सिंह निवासी गांव गिनौरा शेख थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2014 में वादी प्रदीप कुमार निवासी कोतवाली देहात के परिवार के लोगों के साथ लाठी डन्डों से वार कर गम्भीर रुप से घायल करनेघटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 27.09.2014 को थाना कोतवाली देहात पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा 20.01.2015 को पुलिस द्वारा आरोप पत्र