वर्ष 2019 में गढीपुख्ता थाने पर रिजवान उर्फ बोरी और मारूफ निवासीगण गांव बुन्टा के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्ष 2005 में थाना बाबरी पर सतीश निवासी गांव बंतीखेड़ा के विरुद्ध मारपीट और गाली-गलौज के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है।