भादरा: युवक की हत्या के चार आरोपितों को सुनाई गई आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा
भादरा। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमप्रकाश नायक ने सूरतपुरा निवासी युवक अनिल उर्फ कालू की 2022 में हुई हत्या के मामले में चार आरोपितों मनीष उर्फ मुकेश, पवन कुमार, पूर्ण सिंह और आजाद सिंह को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी को धारा 148 में भी तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया।