खंडवा नगर: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को दो साल की सज़ा, पीड़िता के सामने अचानक रास्ता रोका था
महिला का रास्ता रोककर बुरी नीयत से हाथ पकड़ने और छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वैशाली चौरसिया की अदालत ने विशाल पिता शिवराम मंसारे, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी दीनदयालपुरम कॉलोनी को दो वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।