ग्वालियर गिर्द: स्टे के बावजूद ज़मीन की रजिस्ट्री से कोर्ट नाराज़, महिला को अधिवक्ता कल्याण में ₹2 लाख जमा करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने स्टे के बावजूद विवादित भूमि की रजिस्ट्री किए जाने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पंजीयन महा निरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि एक महीने के भीतर सभी उपपंजीयकों को साफ तौर पर निर्देश दिए जाएं कि वह स्टे वाली जगह की रजिस्ट्री न करें।कोर्ट ने इस मामले में 15 मई 2026 तक महिला आशाप्रिया को खरीदार को पूरी राशि लौटाने के निर्देश दिए है।