श्योपुर: जातीय अपमान कर मारपीट करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, ₹5 हजार का अर्थदंड
श्योपुर। जिला न्यायालय ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे करीब तीन साल पुराने जातीय अपमान कर मारपीट करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।