ग्वालियर गिर्द: उपयंत्री को पुराने आदेश के अनुसार हितलाभ देने के निर्देश, सरकार की एसएलपी खारिज
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री प्रवीण नामदेव के मामले में न्यूनतम वेतनमान पाने का सिद्धांत 8 साल पुराने आदेश के मुताबिक किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब उपयंत्री को 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है तो उसे पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते।