कासगंज: कासगंज न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सुनाई सजा
कासगंज न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के मामले में एक आरोपी को दोषी पाया। दोषी आरोपी को न्यायालय ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। और उस पर ₹1500 का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा नही करने पर आरोपी को 3 दिन के कारावास की सजा भी काटनी होगी। आरोपी का नाम नौशाद है,जो की कासगंज बड्डू नगर का रहने वाला है।