गोपालगंज कोर्ट ने मध निषेध और उत्पाद अधिनियम के मामले में एक आरोपी को 8 वर्ष की कारावास की सजा सोमवार की शाम 4:00 बजे सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 1लाख 50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है अर्थ दंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी सजा दिलाने में विशेष लोकअभियोजक उत्पाद श्री अवधेश प्रसाद मनी कर रहा है।