इंदरगढ़: इंदरगढ़ में सर्राफा व्यापारी लूट फायरिंग केस: 6 साल बाद फैसला, तीन दोषियों को 7-7 साल की सजा
इंदरगढ़ थाना अंतर्गत सेवढ़ा रोड पर सर्राफा व्यापारी से लूट और फायरिंग के सनसनीखेज मामले में करीब छह साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी की अदालत ने संजय जाटव, मनीष शर्मा और भूरा उर्फ ब्रजेश जाटव को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घटना 17 अगस्त 2020 का लूट मामला