जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के आदेश पर शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में नर्सरी से कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 दिसंबर 2025 तक रोक लगा दी गई है।