पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा में मादक पदार्थो के सेवन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित
ककरधा में आयोजित ग्राम सभा में हुआ निर्णय, उल्लंघन पर होगा जुर्माना
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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत कराहल अंतर्गत सभी 52 ग्राम पंचायतों की पेसा ग्राम सभाओं में शराब, गुटखा, तंबाखू आदि नशीले पदार्थों के दुर्व्यसनों को छोडने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। पेसा ग्राम सभाओं के माध्यम से गांव में शराब और गुटका आदि तम्बाकू युक्त सामग्री के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इसी क्रम में जनपद पंचायत कराहल की ग्राम पंचायत कलमी ककरधा की ग्राम सभा में पेसा कानून (पंचायत उपबंध - अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्रामीणों के स्वास्थ्य, सुरक्षा ,शिक्षा में ड्राप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष रूप से कार्य करने और उनके उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से गाँव की सीमा के भीतर शराब (देशी व विदेशी) और गुटखा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है।
ग्राम सभा की विशेष बैठक में हुआ निर्णय
ग्राम सभा अध्यक्ष श्री कैलाश आदिवासी की अध्यक्षता में आयोजित इस विशेष ग्राम सभा में जिले से पेसा जिला समन्वयक (डीसी) श्री रामगोपाल उमरैया ब्लाक समन्वयक श्री मुकेश सेमरिया एवं स्कूल - शिक्षक, शिक्षिका,आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा ए.एन.एम एवं समूह की दीदी और गाँव की महिलाओं एवं बुजुर्गों, युवाओं और विशेषकर महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। बैठक में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि शराब और गुटखे के सेवन से जहां लोगों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड रहा है, वही आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।
पेसा कानून के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग
बैठक को संबोधित करते हुए वक्ता श्री कैलाश आदिवासी ग्राम सभा अध्यक्ष ने कहा, पेसा एक्ट हमारे आदिवासी और ग्रामीण समाज को अपनी संस्कृति, जल, जंगल, जमीन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वायत्तता देता है। इस कानून के तहत ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन को नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सके।
नियम उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना और होगी कानूनी कार्रवाई
ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार गाँव के किसी भी घर में महिला अथवा पुरुष यदि शराब या गुटखा का सेवन करते हुए पाया जाता है तो 1 हजार से 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बाहर से शराब पीकर आने वाले लोगों को पुलिस के हवाले किया जाएगा। निगरानी के लिए बनी नशामुक्ति समिति इस निर्णय को कड़ाई से लागू करने के लिए ग्राम सभा ने गाँव के युवाओं और महिलाओं की एक विशेष नशामुक्ति निगरानी समिति का गठन किया है। यह समिति गाँव में गश्त करेगी और अवैध रूप से नशा शराब बेचने वालों की सूचना सीधे ग्राम पंचायत और स्थानीय पुलिस प्रशासन को देगी।
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Sheopur, Madhya Pradesh | Jul 9, 2026